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FORMATION OF COMMITEES IN CHHATTISGARH STATE BAR COUNCIL AFTER ELECTION

The Council shall duly constitute the following statutory Committees as well as  other necessary Committees as required by the Act and Rules. 



COMMITTEE: - 

(A) The Executive Committee. 

This Committee shall consist of FIVE (5) Members elected by the Council from  amongst its Members. 

(B) The Enrolment Committee. 

This Committee shall consist of THREE (3) Members elected by the Council  from amongst its Members. 

(C) One or more Disciplinary Committee. 

The Council shall constitute One or More Disciplinary Committees each having  THREE Members of whom TWO are Members elected from Council from amongst  its Members and ONE Member Co-opted from the Advocate of the Bar. 

(D) There may be such other Committees as may be constituted from time to time  as detailed below and all the Committees shall decide matter coming within  their jurisdiction by majority: - 

(i) The Finance Committee 

(ii) The Rules Committee  

(iii) Advocate Welfare Committee  

(iv) The Appeal Committee 

(v) The Examination Committee 

(vi) Recognition Committee 

(vii) The Legislation or Reforms Committee 

(viii) Building Committee 

(ix) Co-Ordination Committee 

(x) The Privilege Committee and any other Committee that may be constituted  and appointed by the Council from time to time as required. 


Contact Number : 9630228563 (WhatsApp and call)Advocates suffering due to pending nomination process, Bilaspur Chhattisgarh


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