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JRF Journalism & Mass Communication : दोनों पेपर के बैकग्राउंड को आपस में लिंक करके पढ़ेंगे तो स्पीड और स्कोर दोनों बढ़ेंगे।

UGC NET Journalism & Mass Communication For JRF  पेपर ‑1 की 10 यूनिट में से 3–4 यूनिट सीधे ‑ सीधे JMC से जुड़ी हैं: जैसे Communication, ICT, People & Environment, Research Aptitude पेपर ‑1 के Communication, ICT और Research Aptitude को, पेपर ‑2 JMC का Communication theories, Media laws, Digital media, Communication research आदि , बहुत आसान बना देता है। इन यूनिट्स को आप “कॉमन बेस” मानकर साथ ‑ साथ पढ़ना है जिससे , दो बार मेहनत नहीं लगेगी। JMC बैकग्राउंड के हिसाब से यूनिट ‑ वाइज़ स्ट्रेटेजी 1) Teaching Aptitude   - इसे “ classroom communication / media training” की तरह सोचें , जैसे आप मीडिया स्टडीज़ की क्लास ले रहे हैं। - Methods of teaching, learner characteristics, evaluation – इन्हें Journalism में training, newsroom mentoring, media education के उदाहरण से याद करें। 2) Research Aptitude   पेपर ‑2 की Communication Research को पेपर ‑1 के Research Aptitude से जोड़ें: designs, sampling, hypothesis, variables, reliability/validity - Mass com...

RTE अध्याय 2- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

 अध्याय 2- निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार  निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (1) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को, जिसमें धारा 2 के खंड (घ) या खंड (ड) में निर्दिष्ट कोई बालक भी सम्मिलित है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस-पास के विद्यालय में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। (2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार या व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा, जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करे। (3) धारा 2 के खंड (डड) के उपखंड (अ) में निर्दिष्ट किसी निशक्त बालक को, निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सरंक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और धारा 2 के खंड (डड) के उपखंड (आ) और उपखंड (इ) में निर्दिष्ट किसी बालक को निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के वैसे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन निशक्त बालकों को प्राप...

RTE अध्याय 1- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

अध्याय 1- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है । इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। इस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यत धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को लागू नहीं होगी। परिभाषाएं इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) ‘समुचित सरकार° से, – i. केन्द्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें कोई विधान-मंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में, केन्द्रीय सरकार; ii. उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न,- (क) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में, राज्य सर...

शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार

 शिक्षा का अधिकार संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत स्‍थापित अनुच्‍छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्‍य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्‍चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निशुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्‍चों का अधिकार, जो अनुच्‍छेद 21क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्‍व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्‍कूल, जो कतिपय अनिवार्य मानदण्‍डों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एकसमान गुणवत्‍ता वाली पूर्णकालिक प्रांरभिक शिक्षा के लिए प्रत्‍येक बच्‍चे का अधिकार है। अनुच्‍छेद 21-क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में ''निशुल्‍क और अनिवार्य'' शब्‍द सम्मिलित हैं। 'निशुल्‍क शिक्षा' का तात्‍पर्य यह है कि किसी बच्‍चे जिसको उसके माता-पिता द्वारा स्‍कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्‍चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्‍म की फीस या प्रभार या व्‍यय जो प्रारंभिक शिक्ष...

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