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Education (शिक्षा) Advocacy Programme


यह शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर बातचीत का मंच है l

स्कूली शिक्षा के निम्न कार्यक्षेत्र है :-

क) केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान 

  1. जवाहर नवोदय विद्यालय
  2. केंद्रीय विद्यालय
  3. एकलव्य आवासीय विद्यालय 

ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान 

  1. शासकीय विद्यालय
  2. अशासकीय/ निजी विद्यालय
  3. प्रयास आवासीय विद्यालय 

स्कूल शिक्षा व्यवस्था से व्यथित पक्षकार

  1.  बच्चें और उनके अभिभावक 
  2. शिक्षक / विद्यालय प्रबंधन  

उच्च शिक्षा के निम्न कार्यक्षेत्र है :-

क) केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान 

  1. केंद्रीय विश्वविद्यालय 
  2. केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान 

  1. शासकीय शैक्षणिक संस्थाए/  शासकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय 
  2. अशासकीय शैक्षणिक संस्थाए/ अशासकीय महाविद्यालय/ निजी विश्वविद्यालय 

ग) केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्वायत्त शिक्षण संस्थान

  1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
  2. राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
  3. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
  4. भारतीय प्रबंधन संस्थान 
  5. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
  6. कृषि विश्वविद्यालय
  7. अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

उच्च शिक्षा व्यवस्था से व्यथित पक्षकार

  1.  बच्चें और उनके अभिभावक
  2. शिक्षक / महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय प्रबंधन


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विभागीय जाँच प्रक्रिया ०१

  विभागीय जाँच प्रक्रिया (Procedure of Department Inquiry) 1. विभागीय जाँच का प्रारम्भ- विभागीय जाँच हेतु जब कोई प्रकरण अनुशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। तब आरम्भिक स्थिति में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होता है. जो इस प्रकार है-  (1) आरोप पत्र तैयार किया जाना- विभागीय जाँच के प्रारंभ करने की जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्यवाही है, वह अनुशासनिक अधिकारी द्वारा, जिस कदाचरण हेतु विभागीय जाँच का निर्णय लिया गया है. आरोप-पदों का तैयार किया जाना है। आरोप पत्र तैयार करना 'सी.जी.सी.एस.सी. सी.ए. नियम के अधीन एक आज्ञापक (Mandatory) कार्यवाही है। इस प्रकार सी.जी.सी.एस.सी.सी.ए. नियम के नियम 14 (3) में अपचारी अधिकारी को एक आरोप पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतया निम्न ब्यौरे होंगे-  (ⅰ) लगाए गए आरोप या आरोपों का विवरण( Discription of Charges ), (in) आरोपों पर अभिकथन ( Statement of Allegations ),  (ii) अभिलेखीय साक्ष्यों की सूची ( List of documentary evidence ),  (iv) साक्षियों की सूची ( List of witnesses )। (2) अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया ज...

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भारत में लालफीताशाही (Red Tapeism) एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली को दर्शाती है जिसमें सरकारी कार्य अत्यधिक नियमों, प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण की वजह से धीमी गति से होते हैं। यह शब्द आमतौर पर नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है और इसके कारण नागरिकों, उद्यमियों और कभी-कभी स्वयं अधिकारियों को भी भारी परेशानी होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाल में कई राष्ट्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अन्वेषण कर रही है, तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर लगातार हो रही कार्यवाहियां यह दर्शाता है कि प्रशासनिक नक्सलवाद कई दशकों से छत्तीसगढ़ के सम्पदा का दोहन विधिविरुद्ध तरीके से प्रशासनिक अधिकारी कर रहें है. लालफीताशाही के प्रमुख लक्षण: ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया की अधिकता: किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक स्तरों पर अनुमति लेनी पड़ती है। निर्णय लेने में विलंब: अधिकारी निर्णय लेने से बचते हैं या अत्यधिक दस्तावेज़ मांगते हैं। दस्तावेज़ों की अधिकता: फॉर्म भरने, प्रमाणपत्र देने, अनुमोदन लेने आदि के लिए कई दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। अधिकारियों का असहयोग: कई बार सरकारी कर्मचारी नागरिकों को...