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महापौर की शक्तियां

 25. महापौर की शक्तियाँ तथा कृत्य -

(1) महापौर-

(क) अपने कार्यालय के जिसमें मेयर-इन-कौंसिल तथा अपील समिति का कार्यालय सम्मिलित है, अधिकारियों तथा सेवकों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखेगा।

(ख) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन वर्णित किये गये हैं,

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48. परामर्श संबंधी आशयों के लिए विशेष समितियों का निर्वाचन- निगम, समय-समय पर और ऐसे काल के लिए जिसे वह उचित समझे, विशेष समितियों को भी नियुक्त कर सकेगा, जिनमें पार्षदों की इतनी संख्या होगी जितनी वह उचित समझे, और ऐसी समितियों को इस अधिनियम के आशयों से संबंधित कोई भी विषय जांच तथा रिपोर्ट के लिए या मत के लिए प्रेषित कर सकेगा।

[ 48-क. वार्ड समितियों का गठन तथा उनकी संरचना - (1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले किसी नगरपालिक निगम के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। [ वार्ड समिति का गठन धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जावेगाः]

 [ परंतु तीन लाख से कम जनसंख्या वाले निगम भी अपने प्रादेशित क्षेत्र में वार्ड समितियों गठित कर सकेंगे।]

(2) किसी निगम में वार्ड समितियों की संख्या उतनी होगी जो नगरपालिक क्षेत्र की जनसंख्या को एक लाख से विभाजित करने पर प्राप्त होती है :

परन्तु आधे से कम भाग की संगणना नहीं की जाएगी और आधे के बराबर या उससे अधिक भाग को निकटतम पूर्ण अंक तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(3) निगम की वार्ड समिति में सम्मिलित वार्डों की संख्या यथाशक्य निकटतम एक जैसी होगी।

(4) निगम, वार्ड समितियों का प्रादेशिक क्षेत्र अवधारित करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु किसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र सम्मिलित किए गए वार्ड समीपस्थ होंगे।

(5) किसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर के किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक निर्वाचित पार्षद और ऐसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले दो व्यक्ति, जो महापौर द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं, उस समिति के सदस्य होंगे:

परन्तु केवल ऐसा व्यक्ति, जो पार्षद के रुप में निर्वाचन के लिए अन्यथा अपात्र नहीं है, इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

* [ परंतु यह और भी कि केवल उन व्यक्तियों को ही, जिन्हें नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, वार्ड समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर नामनिर्दिष्ट किया जायेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को वार्ड समितियों के सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।]


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