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प्रतिलिपी आवेदन पत्र के संबंध में

 (अ) प्रतिलिपि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय ध्यान देने वाले मुख्य बाते :-


(1) प्रतिलिपि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र मुख्य प्रतिलिपिकार, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर को संबोधित होना चाहिए।


(2) प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि अनुभाग में प्रतिलिपि आवेदन पत्र प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदक, प्रतिलिपि अनुभाग से प्रतिलिपि 02:30 बजे से 5:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।


(3) प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना है, जिसमें न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक, पक्षकार का नाम, पेशी तारिख या प्रकरण निराकृत होने की स्थिति में निर्णय / आदेश दिनांक, धारा एवं स्वयं का मोबाईल नम्बर पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए।


(4) आवेदक जिस प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता है, उसका पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा तथा प्रतिपृष्ठ 2/- रूपये की दर से प्रतिलिपि न्यायालय शुल्क अदा करेगा।


(5) प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत साधारण एवं शीघ्र परिदान आवेदन पत्र में नियमानुसार न्यायालय शुल्क चस्पा होना चाहिए।


(6) प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रतिलिपि अनुभाग के काउन्टर में रखे गये सूजा स्टैण्ड में एकत्र किया जावेगा, जिसे प्रस्तुति अनुसार क्रमानुसार दर्ज किया जावेगा।


(ब) प्रतिलिपि प्रदान किये जाने के संबंध में :-


(1) न्यायालय में लंबित प्रकरणों में आवेदक के पक्षकार के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात ही प्रतिलिपि प्रदान किया जावेगा।


(2) न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों को आवेदक या उनके अधिकृत व्यक्ति / न्यायमित्र को ही प्रदान किया जावेगा।


(3) परामर्शदाता/न्यायमित्र का प्रतिवेदन, प्रतिलिपि नहीं दिया जावेगा।


(4) प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा न्यायालय/अभिलेखागार से प्रकरण आहूत कर वांछित प्रतिलिपि मुख्य प्रतिलिपिकार द्वारा तैयार कर प्रदान की जावेगी।


(5) आवेदक को प्रतिलिपि तैयार होने की सूचना उनके प्रतिलिपि आवेदन पत्र में उल्लेखित मोबाईल नम्बर के माध्यम से सूचना दी जावेगी, सूचना प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करना होगा। अन्यथा उक्त आवेदन पत्र नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।


(6) प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने के संबंध में आवश्यक जानकारी मुख्य प्रतिलिपिकार / कार्यालय से प्राप्त किया जावेगा।


(7) शीघ्र परिदान (एक्सप्रेस डिलेवरी) के आवेदन दिया जाता है तो इसके प्रार्थना की गई प्रतिलिपियों को यथासाध्य शीघ्रता से प्रतिलिपियों के साधारण पत्र पर प्राथमिकता देते हुए तैयार किया जाएगा व सामान्य तौर पर शीघ्र परिदान किए जाने वाले आदेश के उपरांत दो दिवस के भीतर परिदान के लिए तैयार किया जाना होगा।


(8) प्रतिलिपि अनुभाग दिनांक 09.11.2022 से प्राप्त होने वाले समस्त प्रतिलिपि आवेदन पत्र पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करेंगे।


सही/-

(रमाशंकर प्रसाद)

प्रधान न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ०ग०)


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