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छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (दिनांक 27 मार्च, 1982 को राज्यपाल की अनुाति प्राप्त हुई, अनुमति ’’मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण’ में दिनांक 27 मार्च, 1982 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।) विधियों के अनुकूलन आदेश 2000 पश्चात मध्यप्रदेश के साथ छत्तीसगढ़  राज्य में के अधिवक्ताओं को सामजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों को चलाने हेतु एक कल्याण निधि के गठन और उससे संशक्त या आनुमांगिक विमायों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम। 

"अधिवक्ता" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम प्रदेश के बार काउसिन्ल द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) की धारा 17 के अधीन तैयार की गई तथा रखी गई राज्य अधिवक्ता नामवली (स्टेट रोल आॅफ एडवोकेट्स) मे दर्ज किया गया है और जो किसी विधिज्ञ संस्था (बार एशोसियेशन) का सदस्य हैं


Contact Number : 9630228563 (WhatsApp and call)Advocates suffering due to pending nomination process, Bilaspur Chhattisgarh


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