छत्तीसगढ़ शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग वर्तमान में विभाग के भारसाधक मंत्री तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य विधि मंत्री प्रमुख सचिव तथा विधि परामर्शी अतिरिक्त सचिव तथा अतिरिक्त विधि परामर्शी उप सचिव तथा उप विधि परामर्शी अवर सचिव तथा सहायक विधि परामर्शी अनुभाग अधिकारी सहायक विभिन्न श्रेणी अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य निम्नानुसार है:- विधि मंत्री: विधि और विधायी कार्य विभाग के प्रमुख विधि मंत्री होते हैं। विधि परामर्शी एवं विधि विशेषज्ञ के रूप में किये जाने वाले कार्य के सिवाय सभी प्रशासकीय निर्णय विधि मंत्री द्वारा लिये जाते हैं। शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति , नोटरी की नियुक्ति एवं उनके कार्यकाल का नवीनीकरण , आपराधिक प्रकरण की वापसी , दया याचिका , विभागीय संरचना , विभागीय बजट , विधानसभा संबंधी कार्य , न्यायालयों की स्थापना के कार्य में प्रशासकीय निर्णय विधि मंत्री द्वारा लिये जाते हैं । प्रमुख सचिव: प्रमुख सचिव विभाग के विभागाध्यक्ष एवं शासन के विधि परामर्शी तथा पदेन महाप्रशासक आॅफिशियल ट्रस्टी एवं प...