(10-ग) 'कालोनाइजर' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन गठित विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसाइटी या रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी जिसमें सम्मिलित है, कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जो कृषि भूमि सहित किसी अन्य भूमि को भू-खंडों या समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) में विभाजित करने के प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र का विकास करते हुए कालोनी की स्थापना का कार्य हाथ में लेने का आशय रखता है और ऐसे भू-खंडों पर आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवासीय सन्निर्माण कर बसने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है और जो अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनी निर्माता (कालोनाइजर) के रुप में रजिस्ट्रीकृत है;
(10-घ) 'कालोनी' से अभिप्रेत है, ऐसा क्षेत्र जो विद्यमान भू-खंडों से इस प्रकार विभाजित हो कि मूलभूत सेवाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, जल-मल निकासी इत्यादि निवासियों को उपलब्ध कराती हो तथा इसमें समूह आवास एवं संयुक्त आवास के अन्तर्गत सम्मिलित है :
परंतु ऐसे भू-खंड जो परिवार के सदस्यों ने आपस में बांटा हो, इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे, तथापि सामूहिक आवास तथा संयुक्त आवास इसमें सम्मिलित होंगे।
स्पष्टीकरण - परिवार से अभिप्रेत है, ऐसा परिवार जैसा कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में परिवार के रूप में परिभाषित है l
(53) "गन्दे-पानी" से तात्पर्य विष्ठा और शौचकक्षों, शौचालयों, शौच गृहों, मूत्रालयों, चहबच्चों या जल-निकासों की अन्य वस्तुओं और गन्दे पानी की हौदियों, स्नानगृहों, अश्वशालाओं, पशुशालाओं तथा अन्य ऐसे स्थान से आने वाले दूषित जल से है और उसमें व्यापारिक उत्प्रवहण तथा समस्त प्रकार की निर्माण शालाओं के प्रस्त्रव सम्मिलित है;
(54) "गन्दे पानी के संयोजन" में कोई भी ऐसा जल-निकास सम्मिलित है जो किसी शौचकक्ष, शौचालय, शौचगृह, मूत्रालय, स्नानगृह, मोरी के पानी की हौदी, गन्दे पानी की ट्रे, मेन होल या जल-पाश को गन्देपानी तथा अन्य उद्वेजक पदार्थ के किसी जल-निकास से जोड़ता है;
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