https://rtionline.cg.gov.in/ पोर्टल में ऑनलाइन आर.टी.आई आवेदन के निर्देश
1. यह वेब पोर्टल भारतीय नागरिकों द्वारा आरटीआई आवेदन ऑनलाइन फाइल करने के लिए अथवा ऑनलाइन आरटीआई आवेदन के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए है। प्रथम अपील भी ऑनलाइन दायर की जा सकती है
2. एक आवेदक जो आरटीआई कानून के तहत किसी भी सूचना को प्राप्त करना चाहता है, इस वेब पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रालयों / विभागों को अनुरोध कर सकता है। "आरटीआई आवेदन के लिए जारी रखें " पर क्लिक करने पर, आवेदक को उस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण भरना होगा।
3. "आरटीआई आवेदन के लिए जारी रखें " पर क्लिक करने पर, आवेदक को उसके अगले पृष्ठ पर आवश्यक विवरण भरना होगा। * फ़ील्ड अनिवार्य हैं जबकि अन्य वैकल्पिक हैं
4. आवेदन का टेक्स्ट निर्धारित कॉलम में लिखा जायेगा।
5. टेक्स्ट कॉलम मे दर्ज होने वाले टेक्स्ट की निर्धारित सीमा 500 वर्ण है।
6. अगर किसी आवेदन में 500 से अधिक वर्ण हैं, तो उसे "सहायक दस्तावेज़ " का उपयोग करके एक अनुलग्नक के रूप में अपलोड किया जा सकता है।
7. आरटीआई नियम 2012 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले किसी भी नागरिक द्वारा आरटीआई शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आवेदक को आवेदन के साथ इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करना होगा।
8. आवेदन जमा करने पर, एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी, जिसे आवेदक द्वारा भविष्य में किसी भी संदर्भित जानकारी के लिए उपयोग मे ला सकता है।
9. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने के लिए, आवेदक को "प्रथम अपील सबमिट करें" पर क्लिक करना होगा और प्रदर्शित प्रष्ठ पर विवरण भरना होगा।
10. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने के लिए, आवेदक को "द्वितीय अपील आवेदन करें " पर क्लिक करना होगा और प्रदर्शित प्रष्ठ पर विवरण भरना होगा।
11. द्वितीय अपील विवरण भरने के लिए प्रकरण का प्रकार, अपील का विवरण एवं कारण भरना अनिवार्य होगा।
12. आरटीआई एवं प्रथम अपील के ऑफलाइन आवेदनों के समक्ष अनलाइन द्वितीय अपील दर्ज करने के लिए “ऑफलाइन आवेदनों के लिए द्वितीय अपील” पर क्लिक करना होगा तथा प्रदर्शित पृष्ठ पर विवरण भरना होगा।
13. ऑफलाइन आवेदनों के लिए जन सूचना अधिकारी का विवरण भरते वक्त यदि जन सूचना अधिकारी का नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट में ना मिले तो वह जानकारी आवेदक स्वयं दर्ज कर सकता है।
14. ऑफलाइन आवेदनों के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण भरते वक्त यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट में ना मिले तो वह जानकारी आवेदक स्वयं दर्ज कर सकता है।
15. आरटीआई एवं प्रथम अपील के ऑफलाइन आवेदनों के समक्ष अनलाइन द्वितीय अपील दर्ज करते वक्त आरटीआई तथा प्रथम अपील से जुड़े दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है तथा यदि आवेदक बीपीएल धारक है तो उसे बीपीएल से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
16. संदर्भ के लिए मूल आवेदन की पंजीकरण संख्या इस्तेमाल करना है।
संपर्क सूत्र : 9630228563 गुड्डा भईया (बिरकोना वाले)
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