- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- वस्त्र मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- कृषि मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- विद्युत मंत्रालय
- रेल मंत्रालय
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
- महिला और बाल विकास मंत्रालय
- युवा मामले और खेल मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
- कानून एवं न्याय मंत्रालय
- संसदीय कार्य मंत्रालय
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- संचार मंत्रालय
- नागर विमानन मंत्रालय
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- पर्यटन मंत्रालय
- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- खान मंत्रालय
- शिपिंग मंत्रालय
- आदिवासी मामलों के मंत्रालय
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
- भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- अंतरिक्ष विभाग
- संघ लोक सेवा आयोग
- चुनाव आयोग
- परमाणु ऊर्जा विभाग
- नीति आयोग
- आयुष
- प्रधानमंत्री कार्यालय
- राष्ट्रपति सचिवालय
- उप राष्ट्रपति सचिवालय
- विदेश मंत्रालय
विभागीय जाँच प्रक्रिया (Procedure of Department Inquiry) 1. विभागीय जाँच का प्रारम्भ- विभागीय जाँच हेतु जब कोई प्रकरण अनुशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। तब आरम्भिक स्थिति में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होता है. जो इस प्रकार है- (1) आरोप पत्र तैयार किया जाना- विभागीय जाँच के प्रारंभ करने की जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्यवाही है, वह अनुशासनिक अधिकारी द्वारा, जिस कदाचरण हेतु विभागीय जाँच का निर्णय लिया गया है. आरोप-पदों का तैयार किया जाना है। आरोप पत्र तैयार करना 'सी.जी.सी.एस.सी. सी.ए. नियम के अधीन एक आज्ञापक (Mandatory) कार्यवाही है। इस प्रकार सी.जी.सी.एस.सी.सी.ए. नियम के नियम 14 (3) में अपचारी अधिकारी को एक आरोप पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतया निम्न ब्यौरे होंगे- (ⅰ) लगाए गए आरोप या आरोपों का विवरण( Discription of Charges ), (in) आरोपों पर अभिकथन ( Statement of Allegations ), (ii) अभिलेखीय साक्ष्यों की सूची ( List of documentary evidence ), (iv) साक्षियों की सूची ( List of witnesses )। (2) अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया ज...
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