Skip to main content

छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन पोर्टल https://rtionline.cg.gov.in से RTI Application : संशय और समाधान

 जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन

प्रश्न 1. क्या जानकारी मांगी जा सकती है?


उत्तरः "सूचना" से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है। 


प्रश्न 2. आवेदन कैसे करें?


उत्तरः- जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध। कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए -


(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी या राज्य जनसूचना अधिकारी।


(ख) यथास्थिति केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी या राज्य सहायक जनसूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी या राज्य जनसूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबदध किया जा सके।


प्रश्न 3. सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है?


उत्तरः- धारा 5 की उपधारा (2) के परतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी या राज्य जनसूचना अधिकारी, यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगाः परंतु जहा मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।


प्रश्न 4. कितनी अतिरिक्त फीस की माग की जा सकती है और किस उददेश्य से?


उत्तरः- धारा 6(1) के तहत आवेदन जमा करने पर आवेदक को रुपये का भुगतान करना चाहिए। 10/- (दस रुपये) चालान, नगद राशि, गैर न्यायिक स्टाम्प, ई-स्टाम्प, मनीआर्डर, डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चैक पोस्टल आर्डर के माध्यम से आवेदन शुल्क के रूप में।


अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी:-


(एक) आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित है, तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध करायी जाएगी जिसमे वह मांगी गई है।


(दो) चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित नहीं है परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों (ए-4 साइज के) या तैयार करने में रुपये 100/- (रुपये एक सौ केवल) के खर्च की निःशुल्क दी जा सकती है, किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमे उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।


(तीन) यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रुपये 100/- (रुपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है, तो उक्त धारा 7 (9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन (निरीक्षण) करने का निवेदन किया जायेगा।


पहले घंटे के लिए निरीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं है। लेकिन पहले एक घंटे के बाद, प्रत्येक घंटे (या घंटे का काछ हिस्सा) के लिए 5/- (पाँच रुपये) का शुल्क लिया जाता है।


प्रथम अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष आवेदन


प्रश्न 1. प्रथम अपील के लिए आवेदन कब करें?


उत्तरः- यदि कोई व्यक्ति धारा-7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (३) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसे कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी के, वरिष्ठ अपीलीय अधिकारी की अपील के ज्ञापन के साथ 50/- (यदि अपील आदेश डाक दद्वारा चाही गई हो तो रू. 75) का शुल्क नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा।


अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, जनसूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम, जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समयावधि में जानकारी न देने का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।


परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।


प्रश्न 2 प्रथम अपील के लिए आवेदन शुल्क कितना है?


उत्तरः- धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर आवेदक को रु. 50/- (पचास रुपये) चालान, नगद राशि, गैर न्यायिक स्टाम्प, ई-स्टाम्प, मनीआर्डर डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चैक पोस्टल आर्डर के माध्यम से आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होता है।


यदि पंजीकत डाक दद्वारा प्रथम अपील आदेश की प्रतिलिपि की आवश्यकता है, तो आवेदक को डांक शुल्क के लिए 25/- (पच्चीस रुपये) अतिरिक्त देने होंगे।


प्रश्न 3. अपील के निस्तारण की समय-सीमा क्या है?


उत्तरः- लोक प्राधिकरण का अपीलीय प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर या असाधारण मामलों में अपील की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी अपना विनिश्चय देगा।



द्वितीय अपील : राज्य सूचना आयोग के समक्ष आवेदन


प्रश्न 1. ‌द्वितीय अपील के लिए आवेदन कब करें?


उत्तरः- उपधारा (1) के अधीन प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ‌द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु यथास्थिति केन्द्रीय जनसूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा. यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।


यदि यथास्थिति, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी या राज्य जनसूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।


प्रश्न 2. द्वितीय अपील के लिए आवेदन शुल्क कितना है?


उत्तर:- धारा 19(1) के तहत दूसरी अपील प्रस्तुत करने पर आवेदक को रु. चालान, नगद राशि, गैर न्यायिक स्टाम्प, ई-स्टाम्प, मनीआर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, पोस्टल आर्डर के माध्यम से आवेदन शुल्क के रूप में 100/- (सौ रुपये) जमा कर सकेगा।


यदि पंजीकृत डाक द्वारा द्वितीय अपील आदेश की प्रतिलिपि की आवश्यकता है, तो आवेदक को डाक शुल्क के लिए 25/- (पच्चीस रुपये) अतिरिक्त देने होंगे।


Comments

Followers

बासी खबर की ताजगी

मंत्रिपरिषद की बैठक , दिनांक 09 जुलाई 2024

छत्तीसगढ़ प्रदेश के  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दिनांक 09 जुलाई 2024 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत्त वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ह

विभागीय जाँच प्रक्रिया ०१

  विभागीय जाँच प्रक्रिया (Procedure of Department Inquiry) 1. विभागीय जाँच का प्रारम्भ- विभागीय जाँच हेतु जब कोई प्रकरण अनुशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। तब आरम्भिक स्थिति में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होता है. जो इस प्रकार है-  (1) आरोप पत्र तैयार किया जाना- विभागीय जाँच के प्रारंभ करने की जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्यवाही है, वह अनुशासनिक अधिकारी द्वारा, जिस कदाचरण हेतु विभागीय जाँच का निर्णय लिया गया है. आरोप-पदों का तैयार किया जाना है। आरोप पत्र तैयार करना 'सी.जी.सी.एस.सी. सी.ए. नियम के अधीन एक आज्ञापक (Mandatory) कार्यवाही है। इस प्रकार सी.जी.सी.एस.सी.सी.ए. नियम के नियम 14 (3) में अपचारी अधिकारी को एक आरोप पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतया निम्न ब्यौरे होंगे-  (ⅰ) लगाए गए आरोप या आरोपों का विवरण( Discription of Charges ), (in) आरोपों पर अभिकथन ( Statement of Allegations ),  (ii) अभिलेखीय साक्ष्यों की सूची ( List of documentary evidence ),  (iv) साक्षियों की सूची ( List of witnesses )। (2) अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया जाना - सी.जी.सी.एस.

बिलासपुर न्यायालय हेतु न्यायमित्र

  प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय हेतु अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय हेतु न्यायमित्र की पैनल सूची श्री अब्दुल सलीम कुरैशी श्रीमती नवनीता पाण्डेय श्री रमेश मिश्रा श्री शिवानंद घेण्डे श्रीमती सुनीता ठाकुर श्रीमती अजिता खरे श्री प्रशांत गनोरकर श्री लखन लाल महिलांग श्रीमती मौसमी जांगड़े श्रीमती आलोक सरकार श्री अवधेश सोनी कुमारी हेमलता सुश्री स्वर्णप्रभा महापात्र श्री रविशंकर तिवारी श्री लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा श्रीमती नीता चौबे सुश्री सरोज चौरसिया श्री आदर्श कुमार गुप्ता श्रीमती कामना तिवारी श्री देवेन्द्र कुमार जांगड़े श्रीमती प्रभा शर्मा श्री प्रवीन सिंह ठाकुर श्रीमती उमा साही श्री रज्जाक खान श्रीमती वी० श्रद्धा राव श्री भरत लोनिया श्री सतीष कुमार यादव श्री मनीश कुमार पाठक श्रीमती किरन मिश्रा श्रीमती नीलम सिंह श्रीमती रेशमा गुल खान श्री मनोज कुमार चौबे श्रीमती चित्रलेखा वर्मा श्रीमती मीनाक्षी राठौर सुश्री श्रद्धा तिवारी कुमारी शीतला खरे कुमारी गेस टण्डन श्रीमती फुलमनी गोयल श्री ज्योतिन्द्र उपाध्याय कुमारी निशा तोलवानी श्रीमती कविता आर्या श्री शिवशंकर साहू सुश्री मनीशा निर्मलकर श्री