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जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वर्तमान न्यायधानी बिलासपुर ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल था और उस संभाग के आयुक्त की देखरेख में था। यह उस डिवीजन के डिविजनल जज के अधिकार क्षेत्र में था जो सत्र न्यायाधीश कहलाता था। सभी अदालतें नागपुर में न्यायिक आयुक्त के अधीन थीं। पूर्व में सक्ती और रायगढ़ तथा उत्तर में रीवा के देशी राज्यों में रेलवे सीमा के भीतर और सक्ति, रायगढ़ तथा कवर्धा के देशी राज्यों में यूरोपीय ब्रिटिश विषयों पर भी उनका अधिकार क्षेत्र था। उनके पास पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने वाले चार सहायकों का स्वीकृत स्टाफ था I जिला पंचायत कार्यालय बिलासपुर के ठीक सामने स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर में आज दिनांक 14 मार्च 2024 को जिला अधिवक्ता संघ निर्वाचन 2024 की मतगणना संपन्न करा लिया जाएगा जिसके पश्चात् जिला अधिवक्ता संघ अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ इसकी दशा और दिशा तय करने में अपनी महती भूमिका निभाएँगे ...   

कोरबा एवं जांजगीर-चांपा राजस्व जिले में स्थानांतरण जिले को तीन तहसीलों बिलासपुर,जांजगीर और मुंगेली में विभाजित किया गया था, प्रत्येक तहसील एक सहायक के अधीन एक सब-डिवीज़न थी, जहाँ सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट था। मई 1998 को कोरबा और जांजगीर राजस्व जिलों के गठन के साथ, तहसीलों के पुनर्वितरण के बाद, पाली, कटघोरा, कोरबा, हरदीबाजार और करतला को कोरबा राजस्व जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी प्रकार जांजगीर-चांपा और सक्ती तहसीलों को जांजगीर-चांपा राजस्व जिले में स्थानांतरित कर दिया गया।

न्यायाधीशों की न्यायिक शक्तियां जिले के सिविल न्यायालय के कर्मचारियों में मुख्यालय पर एक जिला न्यायाधीश और एक अधीनस्थ न्यायाधीश शामिल थे, प्रत्येक तहसील में एक मुंशिफ था। मुंशिफ न्यायालयों में तहसीलदार अतिरिक्त न्यायाधीश होते थे और किरायेदारी अधिनियम के तहत जमींदारों और किरायेदारों के बीच दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायाधीशों में सहायक अतिरिक्त न्यायाधीश होते थे। बिलासपुर, रतनपुर और शिवरीनारायण में मानद मजिस्ट्रेट की पीठें थीं। इनके अलावा, सात मानद मजिस्ट्रेट थे, जिनमें से चार जमींदार थे। दो को छोड़कर सभी मानद मजिस्ट्रेटों ने तृतीय श्रेणी की शक्तियों का प्रयोग किया, दो ने द्वितीय श्रेणी का प्रयोग किया। एक मानद सहायक आयुक्त था जो अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश भी था।

न्यायाधीशों की न्यायिक क्षेत्राधिकार सी.पी.कोर्ट अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। ब्रिटिश काल में जिला न्यायाधीश या तो बैरिस्टर एट लॉ या भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होता था। श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रथम भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे। वे वर्ष 1922 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में शामिल हुए। भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के तहत नागपुर के उच्च न्यायालय का गठन 2-01-1936 को किया गया था क्योंकि छत्तीसगढ़ के डिवीजनल न्यायाधीश, नागपुर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते थे। राज्य के पुनर्गठन के बाद उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश 01-11-1956 को अस्तित्व में आया।

क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स बिलासपुर सिविल जिला का गठन 15-08-1961 को हुआ था। श्री एम.जेड. हसन बिलासपुर सिविल जिले के पहले जिला और सत्र न्यायाधीश थे। 15-08-1961 तक नायब तसहीलदार, तहसीलदार और अतिरिक्त सहायक आयुक्त तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते थे। सिविल जजों ने 15-08-1961 को पहली बार न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया। 30 सितम्बर 2004 तक कोरबा का सिविल न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के अधीन था। सिविल जिला न्यायालय कोरबा 01.10.2004 को अस्तित्व में जिसके बाद, कोरबा, कटघोरा, पाली, हरदी बाजार, करतला तहसील से संबंधित सभी मामले जिला न्यायालय, कोरबा में स्थानांतरित कर दिए गए थे।

जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर का अधिकार क्षेत्र वर्तमान में बिलासपुर का राजस्व जिला, जिला न्यायाधीश बिलासपुर के अधिकार क्षेत्र में है जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के न्यायालय राजस्व जिला बिलासपुर के अंतर्गत मुंगेली और पेंड्रा में स्थित हैं। इसी प्रकार अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की अदालतें राजस्व जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत जांजगीर और सक्ती में स्थित हैं।12.1.2009 को तखतपुर, कोटा, लोरमी, मरवाही में नए सिविल जज वर्ग-2 न्यायालय खोले गए। 17.1.2011 को बिल्हा तहसील में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 न्यायालय खोले गए। सिविल न्यायाधीश वर्ग-I के रूप में पदोन्नत किया गया

अभिव्यक्ति : इस महत्वपूर्ण तथ्यों के संग्रहण में काफी सावधानियां बरती गयी है, इस लेख की प्रविष्टी से पूर्व न्यायालयों की आधिकारिक वेबसाइट का विस्तृत अवलोकन किया गया है I इस लेख में आपकी आपत्ति / तथ्यों का खंडन या अन्य विरोधाभाषी आपत्ति होने की दशा में संकलनकर्ता (मोबाइल 9630228563)से संपर्क करें और आशा है आपको यह लेख पसंद आएगी इसी तरह के लेख हेतु सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे I

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